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Sach Aaj Tak News न्यायालय के आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी बेगूसराय के पत्रांक 1272 दिनांक 17 11 2025 के आलोक में नगर परिषद बिहट द्वारा दिनकर गोलंबर जीरोमाइल के चारों दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के दोनों तरफ कल बोर्ड रोड के दोनों तरफ एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 28 के दोनों तरफ के आसपास जितने भी सार्वजनिक सड़क स्थलों पर अस्थाई एवं अतिक्रमण कार्यों को 48 घंटे के भीतर अतिक्रमण कर हटा देने का निर्देश जारी किया है।

न्यायालय के आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी बेगूसराय के पत्रांक 1272 दिनांक 17 11 2025 के आलोक में नगर परिषद बिहट द्वारा दिनकर गोलंबर जीरोमाइल के चारों दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के दोनों तरफ कल बोर्ड रोड के दोनों तरफ एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 28 के दोनों तरफ के आसपास जितने भी सार्वजनिक सड़क स्थलों पर अस्थाई एवं अतिक्रमण कार्यों को 48 घंटे के भीतर अतिक्रमण कर हटा देने का निर्देश जारी किया है।


सूचना पाते स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटने पर प्रशासन द्वारा 18- 12 -2025 से अतिक्रमण हटाने का कार्य हटाने का कार्य किया जाएगा। इस क्रम में किसी भी प्रकार की छाती के लिए अतिक्रमणकारियों खुद जिम्मेदार होंगे?


बरौनी/बेगूसराय/सच आज तक न्यूज संवाददाता महंत राम जीवन दास।


कार्यालय नगर परिषद्, बहिट के पत्रांक 1605 दिनांक13/12/2025 के द्वारा आम सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक- 1272 दिनांक - 17-11-2025 के आलोक में सभी अतिक्रमणकारी दिनकर गोलम्बर, जीरोमाईल के चारो दिशा में, राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के दोनों तरफ, कोल बोर्ड रोड के दोनों तरफ एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 28 के दोनों तरफ के आसपास जितने भी सार्वजनिक सड़क / स्थलों पर अस्थाई एवं स्थायी अतिक्रमण किए हुए हैं उसे 48 घंटे के भीतर खाली कर दें। आपके द्वारा स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटाने पर नगर प्रशासन द्वारा (दिनांक 18-12-2025) हटाया जाएगा, इस क्रम में किसी भी प्रकार की क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें। अतिक्रमण से आमजनों के आवागमण तथा वाहनों के यातायात में असुविधा होती है। किसी भी प्रकार का अतिक्रमण एक दण्डनीय अपराध है। बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 435 के अनुसार अस्थाई अतिक्रमण पाये जाने पर 5,000/- (पाँच हजार रूपये) प्रति दुकानदार अथवा व्यक्ति प्रति घटना एवं स्थाई अतिक्रमण पाये जाने पर 20,000/- (बीस हजार रूपये) प्रति दुकानदार अथवा व्यक्ति प्रति घटना जुर्माना लगाया जा सकता है ,एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है।


आदेशानुसार

13/12/25

नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद् बीहट

दिनांक 13/12/2025 ज्ञापांक 1605


थाना अध्यक्ष, जीरोमाईल, को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि इस सूचना को अपने स्तर से सभी अतिक्रमणकारियों को अवगत करायेंगें। 


प्रतिलिपि :- नगर प्रबंधक, को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि इसकी 20 प्रति प्रासंगिक स्थल के आस-पास सभी सार्वजनिक चौक चौराहों पर दृश्यमान रूप से चिपकाते हुए अतिक्रमणकारियों को अवगत करायेंगें। प्रतिलिपि :-


प्रतिलिपि :-अंचलाधिकारी, बरौनी को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि :-अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर 2, बेगूसराय को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :-अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित । 

भवदीय से अनुरोध है कि उक्त अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण हेतू प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी के साथ एक पुलिस पदाधिकारी एवं याचित संख्या में पुरुष / महिला लाठी बल की प्रतिनियुक्ति करवाने की कृपा की जाय। प्रतिलिपि :-जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को सादर सूचनार्थ समर्पित। नगर कार्यालयनगर परिषद्।

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