सप्ताह में 2 दिन लगेगी गांव की अदालत, विवादों के निपटारे पर जोर ग्राम कचहरी को 40 धाराओं में सुनवाई का अधिकार
सच आज तक संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट।
तेघड़ा/बेगूसराय
ग्रामीण स्तर पर ही मामूली विवादों को निपटा कर ऊपरी अदालत तक नहीं पहुंचने देने की कोशिश फलित होती दिख रही है। तकरीबन 80 फीसदी वैसे विवाद जो देखने में मामूली लगते हें ।परंतु बाद में उस वजह से बड़ी वारदात भी हो जाया करती थी, वह अब ग्राम कचहरी स्तर पर ही निपट रहे हें। इस सफलता से उत्साहित होकर पंचायतीराज विभाग बिहार सरकार ने पहले सभी मामलों को दायर करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी। इसके लिए ई ग्राम कचहरी की शुरुआत हुई जिससे वादी व प्रतिवादी को उसके मामले से संबंधित हर सूचना उसके मोबाइल पर जाने लगी। अब त्वरित न्याय के लिए सप्ताह में दो दिन मंगलवार व शुक्रवार को अदालत लगाने का आदेश पंचायती राज विभाग के निर्देशक आनंद कुमार शर्मा के द्वारा दिया गया है । निर्देश के आलोक में यह शुरू भी हो गया है। फरियादियों के आवेदन लेने, नोटिस जारी करने, सुनवाई करने और केस फाइनल कर रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश हें। अब सरकार गंभीर हुई है और उसने हर मंगलवार और शुक्रवार को कचहरी के संचालन को लेकर सूबे के सभी जिलों को पत्र भेजी है। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 की परिवर्तित धाराओं की ओर भी पंच-सरपंचों का ध्यान आकृष्ट किया गया है। ग्राम कचहरियों में अब भारतीय न्याय संहिता के तहत निर्णय सुनाएंगे। तेघड़ा प्रखंड के सभी 13 ग्राम कचहरी में विधिवत ग्राम कचहरी संचालन की प्रक्रिया सप्ताह में दोनों दिन प्रारंभ कर दिया गया है। इसी करी में ग्राम कचहरी गौरा एक न्यायपालिका सदन की बैठक शुक्रवार को सरपंच चांदनी कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में सरपंच द्वारा ग्राम कचहरी के सभी सदस्यों को प्रत्येक सप्ताह के दोनों दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को नियमित रूप से संचालित ग्राम कचहरी न्यायपालिका की बैठक में सम्मिलित होकर ग्राम कचहरी संचालन में सहयोग के लिए अपील किया गया। मौके पर ग्राम कचहरी सचिव पार्वती कुमारी, उपसरपंच रामाधार राय सहित अन्य पंच मौजूद थे।


