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विवादित जमीन का दाखिल खारिज करने की अनुशंसा के आलोक में प्रभारी राजस्व अधिकारी पर गिरी गाज

 विवादित जमीन का दाखिल खारिज करने की अनुशंसा के आलोक में प्रभारी राजस्व अधिकारी पर गिरीगाज


आर एम न्यूज़ मीडिया संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट 


विवादित जमीन का दाखिल खारिज करने की अनुशंसा के आलोक में प्रभारी राजस्व अधिकारी पर गिरी गाज

 24, 2024

खोदावंदपुर,बेगूसराय। विवादित जमीन का सिविल कोर्ट में मामला लंबित रहने व पूर्व में इस जमीन के दाखिल खारिज के आवेदन को अस्वीकृत किए जाने के बाबजूद राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी राजस्व अधिकारी द्वारा जमीन का दाखिल खारिज करवा देने के आरोप में संबंधित राजस्व कर्मचारी पर गाज गिर गया है।


चकबन्दी के निदेशक ने इस मामले में दोषी राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी राजस्व अधिकारी को निलंबित करने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया है।राजस्व व भूमि सुधार विभाग के पत्रांक: 15, दिनांक 19 नवम्बर 024 के आलोक में खोदावंदपुर के प्रभारी राजस्व अधिकारी कुमार रजनीश के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है. मेघौल पंचायत के बिदुलिया गांव निवासी मिथलेश कुमार मिश्र की पत्नी आशा देवी द्वारा सिविल कोर्ट में दायर किये गये परिवाद पत्र पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया गया है। जारी पत्र में बताया गया है कि सिविल कोर्ट में लंबित टाइटल सूट संख्या- 326/1988 /6490 मामले में मोटी रकम लेकर और तथ्यों को छिपाकर प्रभारी राजस्व अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या- 81R27/2024 -25 तथा 49R27/2024 -25 को स्वीकृत कर दिया गया, जबकि पूर्व में उसी जमीन से सम्बंधित दाखिल खारिज वाद संख्या- 108R 27/ 2022-23 एवं 119R27/2022-23 को अस्वीकृत कर दिया गया था।

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