तेघड़ा अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 34 मामलों का हुआ निष्पादन
तेघड़ा से आरएम न्यूज़ संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट
तेघड़ा , बेगूसराय
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार 14 सितंबर शनिवार को तेघड़ा अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत मे बैंकिग, राजस्व वाद, पेंशन, मोटरयान दुर्घटना, विद्युत वाद, मजदूरी से आदि संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में एक बेंच के माध्यम से विभिन्न मामलो का निष्पादन किया गया। इस दौरान एसडीएम कोर्ट के समनिय धारा 144, धारा 144, धारा 107 एवं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय से दर्जनों मामले का निष्पादन किया गया अपर सत्र न्यायाधीश सुशील प्रसाद ने बताया कि लोक अदालत में आपसी समझौता के तहत वादो का निष्पादन किया जाता है, जिसकी अपील नहीं की जा सकती है। लोक अदालत में काफी संख्या में विद्युत एवं बैंक के ऋणी सेटलमेंट के लिए पहुंचे थे। अपर सत्र न्यायाधीश ने कहा कि वर्तमान समय में लोक अदालत से आम लोगों को बहुत राहत मिल रही है। वर्षों तक चलने वाले विवादों का निपटारा चंद मिनटों में लोक अदालत के माध्यम से संभव है। इसके माध्यम से निष्पादित मामले में दोनों पक्षों की जीत होती है। लोक अदालत में मामले के त्वरित निष्पादन को लेकर एक न्यायिक बेंच का गठन किया गया था। मौके पर विद्वान अधिवक्ता व न्यायिक सदस्य वर्षा कुमारी , विद्युत विभाग के प्रभारी एसडीओ विष्णु कांत पंडित बिजली विभाग लेखापाल बलराम कुमार, अधिवक्ता विनोद कुमार, अधिवक्ता वीरेंद्र प्रसाद सिंह, पेशकार शक्ति कुमार भारती, न्यायालय कर्मचारी देवानंद पासवान एवं विनोद कुमार सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे।


