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मतदाताओं को 12 पहचान पत्रों में एक जरूरी है। जिलाधिकारी तुषार सिंगला ने बताया की निर्धारित पहचान पत्रों में 12 पहचान पत्रों में से एक लेकर आप मतदान कर सकते हैं। दिव्यांग मतदाता व्हील चेयर का उपयोग कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे -जिलाधिकारी ।

मतदाताओं को 12 पहचान पत्रों में एक जरूरी है। जिलाधिकारी तुषार सिंगला ने बताया की निर्धारित पहचान पत्रों में 12 पहचान पत्रों में से एक लेकर आप मतदान कर सकते हैं।

दिव्यांग मतदाता व्हील चेयर  का उपयोग कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे -जिलाधिकारी ।

बरौनी/बेगूसराय/संवाददाता सच आज तक न्यूज़ महंत राम जीवन दास की रिपोर्ट

चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की स्कीम के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग  लाइसेंस,पैन कार्ड ,एनपीआर के  द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारती पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद- विधायक व विधान पारिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, विशिष्ट दिव्यांग आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार में से कोई एक लेकर मतदाता मतदान करने जा सकते हैं। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधाओं को देखते हुए इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अधिकतम 1200 मतदाता प्रति मतदान केंद्र बनाया गया है ताकि मतदाताओं को लाइन में अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रत्येक मतदान केंद्र पर एएमएफ की व्यवस्था भी की गई है ताकि मतदान करने के लिए आने वाले मतदाताओं को पेयजल, शौचालय आदि की सुविधा भी उपलब्ध हो। वही दिव्यांग मतदाता व्हील चेयर का उपयोग कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

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