अपीलीय प्राधिकार ने शिक्षा विभाग के डीपीओ पर लगाया 41 हजार का जुर्माना दो अपीलीय वाद में लगाया गया
कई बार शो- कॉज के बाद भी प्राधिकार के समक्ष डीपीओ ने अपना पक्ष नहीं रखा ।
सच आज तक संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर तेघड़ा /बेगूसराय
जिला अपीलीय प्राधिकार पीठासीन पदाधिकारी मिलिंद कुमार सिंह के समक्ष लंबे समय तक अपना पक्ष नहीं रखने के कारण जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ( स्थापना ) खुशबू कुमारी को 41 हजार रुपए जुर्माना लगाया । यह जुर्माना दो अपीलीय वाद में लगाया गया है। जुर्माना की यह राशि व्यक्तिगत रूप से देना होगा। जिला अपीलीय प्राधिकार ने जुर्माना वसूले जाने तक डीपीओ के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही डीपीओ पर आवश्यक कार्रवाई के भी शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन सह संयुक्त सचिव से अनुशंसा की गई है। मध्य विद्यालय, कटरमाला के प्रखंड शिक्षिका रानी कुमारी ने 22 मार्च साल 2022 को पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला अपीलीय प्राधिकार में अपना वाद दायर किया। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार वेतन भुगतान के अपील-वाद का निपटारा 3 माह में करना था। 3 साल के दौरान डीपीओ ने शिक्षिका का न तो वेतन भुगतान किया और न ही प्राधिकार के कोई भी जबाव भेजा। 11 मार्च को प्राधिकार ने डीपीओ पर 20 हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं दूसरे मामला प्राथमिक विद्यालय अमरसा, टोला कटरमाला के पंचायत शिक्षिका राजीव कुमार का है। 22 मार्च 2022 को राजीव कुमार ने हाईकोर्ट के आदेश पर प्राधिकार के समक्ष अपना वाद दायर किया। जिसमें उनके वेतन के भुगतान के वाद को 3 माह में निष्पादन करना था। डीपीओ ने 3 साल के दौरान प्राधिकार को कोई जबाव नहीं दिया और न ही वेतन भुगतान किया। 11 मार्च को प्राधिकार ने डीपीओ पर 21 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दोनों बाद में प्राधिकार ने डीपीओ को कई बार स्मार पत्र और शो-कॉज किया लेकिन प्राधिकार के समक्ष डीपीओ ने अपना पक्ष नहीं रखा।




