मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के लाभुकों को दें सही जानकारी : एसडीओ राकेश कुमार
सच आज तक संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट
अनुमंडल पदाधिकारी तेघड़ा राकेश कुमार ने कहा सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए आवश्यक दस्तावेज के बारे में लाभुक को समय समय पर जानकारी उपलब्ध करना पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए उन्होंने तेघड़ा अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रखंड, नगर के पदाधिकारीयों, पंचायत के प्रतिनिधियों, विकास मित्र सहित अन्य सरकारी कर्मियों को निर्देशित किया है। उन्होंने विशेष रूप से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित पात्र लाभुकों को चिह्नित करते हुए आवेदकों को योजना संबंधित जानकारी देना सुनिश्चित करने को कहा है। एसडीओ तेघड़ा राकेश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के पात्रता में बीपीएल परिवार के वैसे कमाऊ सदस्य जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच हो और उनकी मृत्यु हो जाती है तो लाभुक बीपीएल सूची, आधार कार्ड (मृतक, आश्रित), मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता, फोटो, वोटर कार्ड (मृतक, आश्रित), पारिवारिक सूची (अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत) सभी आवश्यक कागजात संबंधित प्रखंड के प्रखंड कार्यालय में आटीपीएस काउंटर पर जमा करें। जमा कागजात में त्रुटि नहीं पाये जाने पर लाभुकों को मृतक के निकटतम आश्रित को एकमुश्त डीबीटी के माध्यम से बीस हजार रुपये का अनुदान देय होगा। वहीं, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना में भी पात्रता रखने वाले परिवार के वैसे सदस्य दुर्घटना या आपराधिक घटना में जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच हो जाती है तो उनकी मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर कॉपी, आधार कार्ड (मृतक, आश्रित), मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता, फोटो, वोटर कार्ड (मृतक, आश्रित), पारिवारीक सूची (अंचल अधिकारी के निर्गत) सभी आवश्यक कागजात संबंधित प्रखंड कार्यालय में जमा करें। जमा कागजात में त्रुटि नहीं पाये जाने पर मृतक के निकटतम आश्रित को डीबीटी के माध्यम से एकमुश्त बीस हजार रुपये का अनुदान देय होगा।तेघड़ा बीडीओ राकेश ने भी प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत सचिव, विकास मित्र , जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों को इस दिशा में लोगों को मुहिम चलाकर जागरूक करने का निर्देश दिया है। ताकि लोग सरकार की योजना का लाभ ले सकेंगे।


