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पूर्व विधायक एवं पिढ़ौली के वर्तमान मुखिया पर फायरिंग मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पूर्व विधायक एवं पिढ़ौली के वर्तमान मुखिया पर फायरिंग मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार 

तेघड़ा से आर एम न्यूज़ मीडिया संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट 

तेघड़ा/ बेगूसराय 

 तेघड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिढ़ौली निवासी पूर्व विधायक ललन कुंवर एवं उनके पुत्र ग्राम पंचायत राज पिढ़ौली के वर्तमान मुखिया अनुराग कुमार सन्नी पर बीते दिनांक -28.09.2024 को किये गये फायरिंग  में तेघड़ा थाना में कांड संख्या - 228/24 दर्ज किया गया था। तेघड़ा थाना की पुलिस ने इस मामले में छापेमारी कर मुख्य आरोपी तेघड़ा थाना क्षेत्र के पिढ़ौली निवासी नीरज सिंह के पुत्र सौरभ कुमार उर्फ पोलू को काजीरसलपुर से एक देशी कट्टा,दो जिंदा कारतूस एवं 10 हजार रुपये नगद के साथ गिरफ्तार किया। तेघड़ा के डीएसपी डा. रविन्द्र मोहन प्रसाद ने शुक्रवार को तेघड़ा थाना के कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इसकी जानकारी दी। डीएसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के मामले में अलग से तेघड़ा थाना में कांड संख्या -334/24 दिनांक -04.10.2024 धारा - 25(1-बी) ए/26 दर्ज कर मुख्य आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में दो अपराधकर्मी नितेश नयन और कुंदन चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। डीएसपी ने बताया कि इस मामले में कुल चार नामजद अभियुक्त में से अभी तक तीन गिरफ्तार हो चुका है। एक शेष बचे प्राथमिकी अभियुक्त संभव पांडेय की गिरफ्तारी हेतु पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार मुख्य आरोपी सौरभ कुमार उर्फ पोलू के विरुद्ध तेघड़ा थाना कांड संख्या -26/23 दिनांक -19.05.23 धारा -341/323/379/506/34 भादवि एवं 27 शस्त्र अधिनियम, तेघड़ा थाना कांड संख्या - 40/23 दिनांक -29.01.23 धारा -25(1-बी)ए 26 शस्त्र अधिनियम , तेघड़ा थाना कांड संख्या -309/22 दिनांक -09.11.22 धारा - 30(ए) बिहार मद्द निषेध एवं उत्पाद ( संशो.) अधिनियम 2018, तेघड़ा थाना कांड संख्या - 327/24 दिनांक -28.09.24 धारा - 126(2)/109/351(2)/352/3(5) बीएनएस -2023 एवं 27 शस्त्र अधिनियम, तेघड़ा थाना कांड संख्या -328/24 दिनांक - 28.09.24 धारा -25(1-बी)ए/26/35 शस्त्र अधिनियम, बछवाड़ा थाना कांड संख्या-313/22 दिनांक - 03/12/22 धारा -392/397 भादवि, बछवाड़ा थाना कांड संख्या -09/23 दिनांक - 12.01.23 धारा -392/397 भादवि अपराधिक इतिहास दर्ज है।

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