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खगड़िया वर्दी जब दागदार होने लगे तो पूरे सिस्टम में हलचल तेज होना स्वभाविक है। इंस्पेक्टर राकेश गुप्ता पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई !

खगड़िया वर्दी जब दागदार होने लगे तो पूरे सिस्टम में हलचल तेज होना स्वभाविक है। इंस्पेक्टर राकेश गुप्ता पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई 

आरएम न्यूज संवाददाता राजा कुमार खगड़िया

खगड़िया वर्दी जब दागदार होने लगे तो पूरे सिस्टम में हलचल तेज होना स्वभाविक है। 

बेगूसराय कोर्ट की ओर से एसपी व साहेबपुर कमाल थाना को केस दर्ज करने को लेकर आदेश दिए गए, परंतु वहां की पुलिस इसे नजरअंदाज करती रही। इस मामले में साहेबपुर कमाल के एक तत्कालीन थानाध्यक्ष भी घेरे में आ सकते हैं। मालूम हो कि राकेश गुप्ता के इंस्पेक्टर में प्रोन्नति, खगड़िया जिला पदस्थापन और मुख्य थाना खगड़िया में पदस्थापित होने के बाद से ही चर्चा होने लगी थी कि राकेश गुप्ता ने बेगूसराय के तत्कालीन एसपी योगेंद्र कुमार को धोखा में रखकर इंस्पेक्टर में प्रोन्नति को लेकर अनुशंसा कराने में सफल रहे और पुलिस मुख्यालय द्वारा उन्हें इंस्पेक्टर में प्रोन्नति भी दे दी गई। मगर अब उनके इंस्पेक्टर से दारोगा में डीमोशन की कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज होने लगी है। डीआईजी कार्यालय बेगूसराय के सूत्रों का कहना हुआ कि जल्द ही बड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया में पुलिस विभाग है। हालांकि दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित होने के बाद बेगूसराय एसपी मनीष कुमार द्वारा डीएसपी स्तर के अधिकारी को पूरे मामले की जांच का जिम्मा दिया गया था। क्या था वेगूसराय कोर्ट का आदेश

मामला विभागीय है। मेरे संज्ञान में है।

अधिक कुछ अभी बताना सही नहीं होगा।

मनीष कुमार, एसपी वेगूसराय।

मामला बेगूसराय जिले से जुड़ा हुआ है। बेगूसराय में जांच चल रही हैं। रिपोर्ट आने पर विधि संवत कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

चंदन कुमार कुशवाहा, एसपी, खगड़िया।

बेगूसराय के स्पेशल कोर्ट द्वारा पचवीर के हरिलाल सदा के द्वारा दायर परिवाद पर 12 जून 2023 को धारा 156/3 दं.प्रसं के तहत राकेश गुप्ता व अन्य पर केस दर्ज करने हेतु संबंधित थाना को आदेश दिया गया। साहेबपुर कमाल के तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा केस दर्ज नहीं करके परिवाद सं. 46/23 में जांच रिपोर्ट में आरोप बिल्कुल गलत कहते हुए 18/9/23 को समर्पित कर दिया गया। यह कोर्ट के आदेश फलक से स्पष्ट हो रहा है।फिर कोर्ट द्वारा 9 जनवरी 24 को साहेबपुर कमाल थानाध्यक्ष को मोबाइल से केस दर्ज करने हेतु निर्देश दिया गया। बावजूद जब केस दर्ज नहीं हुआ तो उक्त कोर्ट द्वारा फिर 22/6/24 को संबंधित थानाध्यक्ष को स्मार पत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया। इंस्पेक्टर में प्रोन्नति से पहले गुप्ता ने किया था शपथ पत्र समर्पितः इंस्पेक्टर में प्रोन्नति से पहले विभाग द्वारा संबंधित से शपथ ली गई। 18/9/23 को राकेश गुप्ता द्वारा बेगूसराय के व्यवहार न्यायालय में लेख्य प्रमाणक के यहां शपथ पत्र नंबर 13728 के माध्यम से घोषणा की गई कि पुलिस निरीक्षक के पद पर कार्यकारी प्रभार की सूची में मेरा क्रम सं. 251 और वरीयता क्रमांक 8484 है।  घोषणा की गई कि मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार का विभागीय कार्यवाही संचालित, लंबित नहीं है तथा निगरानी, फौजदारी अथवा अन्य न्यायिक वाद भी लंबित नहीं है। अब मामला तूल पकड़ते जा रहा है कि जब बेगूसराय स्पेशल कोर्ट द्वारा 12 जून 23 को गुप्ता समेत अन्य पर केस दर्ज करने का आदेश दिया गया, 18 सितंबर 2023 को साहेबपुर कमाल के तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा उक्त कोर्ट को जांच रिपोर्ट समर्पित किया गया, तो उस समय दारोगा राकेश गुप्ता को कैसे मालूम नहीं था। स्पष्ट है कि बेगूसराय स्पेशल कोर्ट द्वारा आदेश पारित की जाती रही और बेगूसराय की पुलिस कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करके मामले को उलझाए रखी।

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