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केन्द्र सरकार के वाहन कानून को बताया काला कानून।

 केन्द्र सरकार के वाहन कानून को बताया काला कानून।

वाहन चालकों द्वारा तीन दिवसीय हड़ताल की घोषणा।

तेघड़ा ,बेगूसराय


केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए वाहन कानून के तहत सड़क हादसे में मौत पर वाहन चालकों को दस वर्ष की सजा और दस ‌लाख जुर्माना होने पर वाहन चालक संघ के बैनर तले वाहन चालकों द्वारा तीन दिवसीय हड़ताल की घोषणा करते हुए इन वाहन कानून को काला कानून घोषित करते हुए सोमवार से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वाहन चालकों द्वारा बरौनी रिफाइनरी के इंडियन ऑयल डिपो, भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के तेल डिपो से एक भी तेल टैंकर पर वाहनों की लोडिंग नहीं हुई।जो आगे दो दिनों तक तेल लोडिंग कार्य बाधित रहेगा। वाहन चालकों ने कहा कि अगर तीन दिन के तक केन्द्र सरकार द्वारा काला कानून को वापस नहीं लेती है तो आगे भी हड़ताल जारी रहेगा। हड़ताल की वजह से एक भी वाहनों का परिचालन नहीं हो सका। अगर इसी तरह दो दिन और तेल लोडिंग कार्य बाधित रहा तो बिहार सहित अन्य जगहों पर तेल की किल्लत हो जाएगी। वही  बरौनी थर्मल बस स्टैंड स्थित शक्र चौक पर एनएच 31 सड़क को जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। इधर सड़क जाम के दौरान वाहन चालकों व  आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क जाम का नेतृत्व कर रहे राजद नेता सह पसंस प्रतिनिधि राजीव यादव ने कहा कि ट्रक चालकों के विरोध में केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए काला कानून को अगर समाप्त नहीं किया जाएगा, तो ट्रक चालकों के साथ-साथ आम-अवाम भी सड़क पर उतर  कर आंदोलन को तेज करेंगे। इधर सड़क जाम की सूचना मिलते ही चकिया ओपी प्रभारी दिवाकर प्रसाद सिंह जाम स्थल पर पहुंच सड़क जाम कर रहे लोगों को समझा कर जाम को समाप्त करवाया। मौके पर सैकड़ों वाहन चालक मौजूद थे।


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